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ब्रिटेन में भारतीय मूल के नौ लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध रोकथाम आदेश

प्रकाशित 14/02/2024, 04:40 pm
ब्रिटेन में भारतीय मूल के नौ लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध रोकथाम आदेश

लंदन, 14 फरवरी (आईएएनएस)। ब्रिटेन में एक अपराध समूह के नौ भारतीय मूल के सदस्यों को गंभीर और संगठित अपराध में शामिल होने की उनकी क्षमता को सीमित करने के लिए उनके खिलाफ गंभीर अपराध रोकथाम आदेश (एससीपीओ) जारी किया गया है।समूह को हाल ही में सूटकेस में छिपाकर 1.55 करोड़ पाउंड ब्रिटेन से दुबई ले जाने के साथ-साथ देश में 17 प्रवासियों की तस्करी का प्रयास करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

स्वंदर ढल (38), जसबीर कपूर (36), दिलजान मल्होत्रा (48), चरण सिंह (46), वलजीत सिंह (35), जसबीर ढल सिंह (33), जगिंदर कपूर (48), जैकदर कपूर (51) और अमरजीत अलाबादीस (32) को हाल के एससीपीओ के अलावा लंबी जेल की सजा मिली।

राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने मंगलवार को कहा कि उनके एससीपीओ की शर्तों में वित्त, संपत्ति, बैंक खाते और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टिकटों की खरीद पर प्रतिबंध शामिल हैं।

अपराधियों द्वारा अपनी जेल की सजा पूरी करने के बाद ये शर्तें प्रभावी होंगी।

नौ ब्रिटिश भारतीय 16 सदस्यीय समूह का हिस्सा थे, जिन्हें पिछले साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और ब्रिटेन में लोगों की तस्करी में शामिल होने के लिए कुल 70 साल से अधिक की जेल की सजा दी गई थी।

कहा जाता है कि 'सरगना' चरण सिंह के नेतृत्व वाले समूह ने 2017 और 2019 के बीच दुबई की सैकड़ों यात्राएं करके ब्रिटेन से लगभग सात करोड़ पाउंड नकदी की तस्करी की थी।

क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में तीन दिवसीय सजा की सुनवाई के बाद, वलजीत सिंह को 11 साल की सजा हुई, जबकि भरोसेमंद लेफ्टिनेंट स्वंदर सिंह ढल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 10 साल और लोगों की तस्करी के लिए अतिरिक्त पांच साल की सजा मिली।

एनसीए ने पहले बताया था कि हाउंस्लो के चरण सिंह को साढ़े 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी।

एससीपीओ एनसीए-प्रबंधित सहायक आदेशों का हिस्सा हैं, जो अपराधियों के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होने के अवसरों को सीमित करते हैं और जेल की सजा काटने के बाद फिर से भर्ती होने या उनके साथ काम करने के इच्छुक अपराधियों को संगठित अपराध गिरोहों के लिए कम आकर्षक बनाते हैं।

एनसीए ने मंगलवार को इन सहायक आदेशों की एक अद्यतन सूची प्रकाशित की, जिसका उपयोग गंभीर अपराधियों के आजीवन प्रबंधन और भविष्य में अपराध को रोकने के लिए किया गया था।

पिछले वर्ष में, 24 व्यक्तियों को सहायक आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से कई अपराधी के जेल से छूटने के बाद लागू होंगे।

एनसीए की जेल और लाइफटाइम मैनेजमेंट यूनिट के प्रमुख एलिसन एबॉट ने कहा, “सहायक आदेश महत्वपूर्ण हैं, जो हमें विभिन्न तरीकों से भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने की अनुमति देते हैं। कई कैरियर अपराधी जेल में रहने के बाद संगठित अपराध के जीवन में लौट आते हैं, खुद को कानून की पहुंच से परे मानते हैं।

"इन आदेशों की शक्ति का एक हिस्सा यह है कि वे अपराधियों को अन्य अपराधियों के लिए विषाक्त बना देते हैं, जो सक्रिय रूप से निगरानी किए जा रहे व्यक्तियों के साथ जुड़ने में अनिच्छुक होते हैं।"

एनसीए ने एक बयान में कहा कि इन आदेशों के अधीन अपराधियों पर डेटा प्रकाशित करने से अन्य संगठनों और जनता को उल्लंघनों की रिपोर्ट करने में मदद मिलती है।

एससीपीओ के अलावा, अन्य सहायक आदेशों में गुलामी और तस्करी रोकथाम आदेश, वित्तीय रिपोर्टिंग आदेश और यात्रा प्रतिबंध आदेश शामिल हैं।

--आईएएनएस

एकेजे/

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