गुइयांग, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण-पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत की एक अदालत ने शुक्रवार को 17 बच्चों के अपहरण और तस्करी के आरोप में एक महिला के खिलाफ दोबारा सुनवाई की। सितंबर 2023 में, गुइयांग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने 1993 और 1996 के बीच गुइझोउ और चोंगकिंग से 11 बच्चों को हेबेई प्रांत के हान्डान शहर में अपहरण और तस्करी करने का दोषी पाते हुए यू हुआयिंग को मौत की सजा सुनाई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यू और उसका साथी, जो अब मर चुका है, उन्होंने बच्चों को अपने फायदे के लिए बेच दिया था।
अदालत ने यू को आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया और उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। अदालत में फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद, यू ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की।
नवंबर 2023 में, गुइझोउ प्रांतीय उच्चतर पीपुल्स कोर्ट ने दूसरे मामले की सुनवाई की और जनवरी 2024 में मामले की पुनः सुनवाई का आदेश दिया, जब पुलिस को पता चला कि यू को अन्य बाल तस्करी मामलों में भी फंसाया गया है।
हाई-प्रोफाइल तस्करी मामले में शामिल बच्चों की संख्या 11 से बढ़कर 17 हो गई है। कोर्ट के अनुसार, ये बच्चे 12 परिवारों से थे, जिनमें से पांच ने एक ही समय में अपने दो बच्चों को खो दिया। कुछ बच्चों को तो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
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