iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की अधीनस्थ एजेंसी- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नैफेड) ने 24 नवम्बर को एक भूल सुधार (संशोधन) सूचना जारी करके पीएसएफ बफर के लिए साबुत मसूर की आपूर्ति हेतु टेंडर (निविदा) दस्तावेजों कुछ संशोधन कर दिया है।
नई सूचना के अनुसार विदेशों से आयातित मसूर के टेंडर के लिए अब आपूर्ति केन्द्र के तौर पर चेन्नई तथा तूतीकोरिन के स्थानों की वैधता बहाल कर दी गई है और आयातक वहां से साबुत मसूर की आपूर्ति कर सकते हैं।
सूचना के अनुसार टेंडर के अन्य नियमों एवं शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और अगले आदेश तक वे सभी पूर्ववत रहेंगे जिसमें 13 अक्टूबर 2023 तथा 21 अक्टूबर 2023 को जारी भूल सुधार (संशोधन) भी शामिल है।
मालूम हो कि नेफेड ने पहले नोटिस जारी करके चेन्नई तथा तूतीकोरिन को आपूर्ति स्थानों की मान्य सूची से अस्थायी तौर पर बाहर कर दिया था लेकिन अब उसे सूची में दोबारा शामिल कर लिया गया है।
मूल्य स्थरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत बफर स्टॉक के निर्माण हेतु नैफेड द्वारा भारतीय व्यापारियों से विदेशों से आयातित साबुत मसूर की खरीद के लिए अक्सर टेंडर जारी किया जाता है और विभिन्न स्थानों से इसकी आपूर्ति करवाई जाती है।