iGrain India - चंडीगढ़ । हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य में मिलर्स द्वारा फोर्टिफाइड चावल की खरीद के लिए मूल्य एवं नियम का निर्धारण कर दिया है।
विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 2023-24 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) के साथ मिश्रण में इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) की खरीद चावल मिलर्स द्वारा 4800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करवाने का निर्णय लिया है जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।
इसकी खरीद एफएसएसएआई / भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (मान्यता प्राप्त) एक आर के के आपूर्ति कर्ताओं / निर्मताओं से की जाएगी। इसके आगे कहा गया है कि चूंकि राइस मिलर्स सीधे बाजार से फोर्टिफाइड चावल की खरीद करेंगे इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होंगे कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित गुणवत्ता मानकों / नियमों- शर्तों पर वह चावल पूरी तरह खरा उतरता हो। यदि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा चावल के लॉट को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसके विस्थापन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राइस मिलर की होगी।
खाद्य विभाग ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक, हैफेड के पैकेजिंग डायरेक्टर तथा हरियाणा के सभी जिला ख़ादय एवं आपूर्ति नियंत्रण को सूचित किया है कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करे और राइस मिलर्स से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा (स्व स्वीकृति) प्राप्त करे ताकि 2023-24 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान अच्छी क्वालिटी के फोर्टिफाइड चावल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।