iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कुछ खास यूरोपीय देशों में निर्यात होने वाले बासमती चावल एवं गैर बासमती चावल के निर्यात हेतु निर्यात परीक्षण एजेंसियों से परीक्षण प्रमाण पत्र हासिल करने की अनिर्वायता में छूट की अवधि को और छह माह के लिए बढ़ा दिया है।
इससे पूर्व 29 मई 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इसमें छह माह की छूट देने की घोषणा की थी। नई अधिसूचना में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और इंग्लैंड, आइसलैंड, लिचेंस्टीन,
नार्वे एवं स्विट्जरलैंड को बासमती एवं गैर बासमती चावल को जो निर्यात होगा उसके लिए निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) अथवा निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) से परीक्षण प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन) लेना आवश्यक होगा लेकिन यूरोप के शेष देशों में चावल निर्यात के लिए यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा।
इसका मतलब यह है कि उपरोक्त देशों के आलावा अन्य यूरोपीय देशों में यदि बासमती / गैर बासमती चावल का निर्यात करना है तो उसे परीक्षण प्रमाण पत्र के बगैर भी भेजा जा सकता है।
यह नियम (छूट) पहले से ही प्रचलित है और अब केवल इसकी समय सीमा छह माह के लिए बढ़ाई गई है। ब्रिटेन (इंग्लैंड) के बाहर निकलने के बाद यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 रह गई थी।
इसके अलावा 5 अन्य देशों को भी इसमें जोड़ देने से यूरोप के कुल 32 देशों को चावल निर्यात के लिए परीक्षण प्रमाण - पत्र की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन रूस एवं यूक्रेन सहित अन्य यूरोपीय देशों को सर्टिफिकेट के बगैर भारत से चावल का निर्यात किया जा सकता है।