iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने पॉलिसी सर्कुलर जारी करके मसालों के मामले में एफटीसी 2023 के पैरा 4.09 (5) के तहत प्रदत्त न्यूनतम मूल्य संवर्धन के लागू नियम पर स्पष्टीकरण व्यक्त किया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के उक्त पैरा में मसालों के मामले में 25 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन (विनिमय वैल्यू एडिशन) का प्रावधान किया गया है।
उसके संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि मसालों के लिए वह प्रावधान केवल उसी स्थिति में लागू होगा जहां उसके निर्यात के साथ-साथ आयात की वस्तुएं भी आईटीसी (NS:ITC) एच एस कोड के अध्याय 9 में सम्मिलित हों।
इस आशय की सूचना डीजीएफटी के सभी क्षेत्रीय प्राधिकरणों, सभी निर्यातकों एवं व्यापारिक सदस्यों तथा सभी कस्टम अधिकारियों को प्रेषित की गई है।
एफटीसी 2023 के पैरा 4.09 के न्यूनतम मूल्य संवर्धन का प्रावधान कहता है कि अग्रिम प्राधिकार के तहत 15 प्रतिशत का संवर्धन लक्ष्य हासिल होना आवश्यक है।
जिन निर्यात उत्पादों में 15 प्रतिशत से कम का मूल्य संवर्धन हासिल करना आवश्यक है उसका विवरण अनुसूची 4 डी में दिया गया है।
इसी तरह रत्न-आभूषण के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन का विवरण हैण्ड बुक ऑफ प्रोसिजर के पैराग्राफ 4.60 में दिया गया है। मसालों के मामले में न्यूनतम मूल्य संवर्धन 25 प्रतिशत ही रहेगा जबकि चाय में यह 50 प्रतिशत नियत है।