iGrain India - नई दिल्ली । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने दो महत्वपूर्ण दलहनों-अरहर (तुवर) एवं उड़द के स्टॉक लिमिट आदेश को बंधन से मुक्त कर दिया है क्योंकि पुरानी समय सीमा समाप्त होने कि केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 6 नवम्बर 2023 को भारत के राजपत्र (गजट ऑफ़ इंडिया) में तुवर एवं उड़द पर 31 दिसम्बर 2023 तक भंडारण सीमा की अवधि बढ़ाने का सर्कुलर जारी किया था। यह समय सीमा 2 दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी एक समयावधि आगे बढ़ाने के लिए कोई नया सर्कुलर जारी नहीं हुआ है।
प्रचलित नियम के अनुसार यदि किसी कानून के क्रियान्वयन की अवधि समाप्त होने तक या उससे पूर्व उसका नवीनीकरण न हो तो वह उक्त अंतिम अवधि के बाद स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। तुवर एवं उड़द के मामले में भी ऐसा माना जा सकता है।
चूंकि 1 जनवरी को इन दलहनों पर स्टॉक सीमा का समय आगे बढ़ाने के लिए कोई नया सर्कुलर जारी नहीं हुआ इसलिए पुराना सर्कुलर प्रभावहीन हो गया और स्टॉक सीमा घट गई।
जब तक नए सिरे से भंडारण सीमा लगाने का कोई आदेश जारी नहीं होता है तब तक तुवर एवं उड़द पर यह प्रभावी नहीं माना जाएगा।
हालांकि हाल के दिनों में तुवर का बाजार भाव कुछ नरम पड़ा है और महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में इसकी नई फसल की कटाई-तैयारी भी शुरू हो चुकी है लेकिन फिर भी इसका दाम-न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर चल रहा है।
स्टॉक सीमा के हटाने से कीमतों में कुछ मजबूती आ सकती है लेकिन स्टॉकिस्टों को सरकार की अनिश्चित एवं अप्रत्याशित नीतियों तथा आकस्मिक निर्णयों के प्रति सचेत भी रहना आवश्यक है।