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ओएमएसएस के तहत खाद्यान्न की बिक्री के नियमों में संशोधन

प्रकाशित 18/03/2024, 10:07 pm
ओएमएसएस के तहत खाद्यान्न की बिक्री के नियमों में संशोधन

iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं एवं चावल की बिक्री के नियमों एवं आरक्षित मूल्य में संशोधन परिवर्तन कर दिया है।

गेहूं के बारे में कहा गया है कि 31 जुलाई 2024 तक अखिल भारतीय स्तर पर ओएमएसएस के तहत इसका रिजर्व मूल्य एफएक्यू के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा यूआरएस श्रेणी के लिए 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है जो सभी फसल वर्षों के लिए मान्य होगा खरीद वाले राज्यों / क्षेत्रों में नए माल की खरीद प्रक्रिया जारी रहने के दौरान गेहूं की नीलामी बिक्री नहीं होगी। बिक्री के लिए उतारे जाने वाले स्टॉक की मात्रा एवं समय का निर्धारण खाद्य विभाग द्वारा किया जाएगा। 

जहां तक चावल का सवाल है तो 31 जुलाई 2024 तक प्राइवेट पार्टियों को ओएमएसएस के अंतर्गत बिक्री के लिए अखिल भारतीय स्तर पर इसका रिजर्व मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहेगा जबकि फोर्टिफाइड चावल की बिक्री के लिए रिजर्व मूल्य में 73 पैसे प्रति किलो की बढ़ोत्तरी होगी।

पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय प्रदेशों तथा ख़राब कानून-व्यवस्था की स्थिति का सामना करने वाले क्षेत्रों एवं प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त इलाकों के लिए ओएमएसएस के तहत 3400 रुपए प्रति क्विंटल की वर्तमान दर से ही चावल की बिक्री जारी रखी जाएगी जिसमें फोर्टिफाइड चावल भी शामिल है।

धान की खरीद की अवधि के दौरान अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में प्राइवेट पार्टियों को सरकारी चावल खरीदने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अभावग्रस्त राज्यों में उन्हें चावल की खरीद करने की स्वीकृति होगी। मामला-दर मामला आधार पर इसका निर्धारण होगा।

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