iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने देशभर की इकाइयों को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए चीनी के मासिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डर्स का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
आगामी त्यौहारी सीजन में चीनी की घरेलू मांग, खपत एवं कीमत में बढ़ोत्तरी की संभावना को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। चीनी मिलों को एन एस डब्ल्यू एस पोर्टल पर स्टॉक के आंकड़ों की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।
केन्द्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी मिलों को इस आशय का पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि कुछ चीनी मिलों द्वारा मासिक स्टॉक धारण सीमा से सम्बन्धित आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
ये मिलेँ या तो अपने नियत मासिक कोटे से अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा (90 प्रतिशत से कम) में चीनी की बिक्री कर रही हैं। इससे घरेलू बाजार में चीनी का आपूर्ति एवं उपलब्धता का समीकरण बिगड़ सकता है और चीनी उद्योग के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक उपायों में बाधा पड़ सकती है। उसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों के बकाए का भुगतान करने में देरी और कठिनाई होने की आशंका बनी रहेगी।
सभी मिलों को विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मासिक नियत कोटा से अधिक मात्रा में चीनी की बिक्री को कानून का उललंघन माना जाएगा और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक चीनी मिल से उम्मीद की जाती है कि वह अपने नियत (आवंटित) मासिक कोटे की कम से कम 90 प्रतिशत चीनी की बिक्री अवश्य करे।
यदि किसी मिल को चीनी बेचने में कठिनाई हो रही है तो उसे प्रत्येक महीने के 15 वें दिन से पूर्व सरकार (विभाग) को इसकी सूचना देनी चाहिए जिसमें संभावित बिक्री की मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।