iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 16 अगस्त को एक व्यापार सूचना (ट्रेड नोटिस) जारी करके ऑन प्रिफरेंशियल मूल उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनिवार्य जरूरत की समय सीमा या ट्रांजिशन अवधि को 31 दिसम्बर 2023 नियत कर दिया है।
आवेदन करने की अवधि 31 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई थी। ट्रेड नोटिस में कहा गया है कि समय सीमा में वृद्धि की यह अंतिम सूचना है।
व्यापार सूचना के अनुसार एफटीपी के तहत सूचीबद्ध सभी एजेंसियों / चैम्बर्स को कहा गया था कि गैर प्राथमिकता वाले देशों / क्षेत्रों के लिए मूल प्रमाण पत्र हेतु केवल ऑन लाइन आवेदन करें और इसके लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इस अवधि में उन्हें अनिवार्य रूप से ऑन लाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रोसेसिंग / ट्रांजिशन की समय सीमा अब 31 दिसम्बर 2023 तक बढ़ाई गई है और इस अवधि में हस्तलिखित / कागज पर अंकित तरीके से सीओओ आवेदन की अनुमति बरकरार रहेगी / ऑनलाइन सिस्टम से मूल उद्गम प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजीन या सी ओ ओ) प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है।
जो एजेंसियां अब तक ई-सीओओ प्लेटफार्म पर अभी तक नहीं आ पाई हैं उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करे और अधिक से अधिक 31 अगस्त 2023 तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए।
ऐसा नहीं होने पर इसमें विफल रहने वाली एजेंसियों / चैम्बर्स को एपेंडिक्स 2 ई से गैर सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। 31 अगस्त तक आवेदन करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग में समय लगेगा और तब तक पुराना प्रमाण पत्र वैध रहेगा।
रजिस्ट्रेशन तथा आवेदन जमा करने हेतु मार्ग दर्शन के लिए "हेल्प मैनुअल एंड एफएक्यू से सम्पर्क किया जा सकता है जो डीजीएफटी के वेबसाइड के लैंडिंग पेज पर उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ अन्य चैनल्स भी इसमें सहायता कर सकते हैं।