iGrain India - नई दिल्ली । यद्यपि आमतौर पर वर्ष 2022 से ही भारत से गेहूं तथा इसके मूल्य संवर्धित उत्पादों- आटा, मैदा एवं सूजी आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन सरकार मानवीय सहायता एवं खाद्य सुरक्षा के आधार पर कुछ जरूरतमंद देशों को वहां की सरकार के विशेष अनुरोध पर इसके निर्यात की अनुमति प्रदान करती है।
इसी क्रम में भूटान सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर वहां गेहूं, आटा, मैदा एवं सूजी के निर्यात हेतु कोटा आवंटन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 16 अगस्त 2023 को इस आशय की एक व्यापार सूचना (ट्रेड नोटिस) जारी की है।
इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई 2023 को जो व्यापार सूचना जारी की गई थी उसमें आंशिक रूप से इस हद तक संशोधन किया गया है कि भूटान को गेहूं, आटा, मैदा / सूजी के निर्यात हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 21 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है। इससे कुछ आपूर्तिकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
ट्रेड नोटिस के अनुसार यदि कोई आवेदक किसी तरह की गलत घोषणा करता है अथवा कोई आवेदक सम्बद्ध देश को अपने आवंटित कोटा का निर्यात करने में विफल रहता है या फिर निश्चित समय सीमा के अंदर उस देश को माल नहीं भेजता है तो उसे अगले दो वित्त वर्षों की अवधि के काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया जाएगा और उस आवेदक के खिलाफ एफटी (डी एण्ड आर) एक्ट, 1992 के सम्बद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी इस अधिनियम में हुए संशोधन के बाद निर्मित प्रावधान के अंतर्गत भी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।