iGrain India - आंध्र प्रदेश में एमएसपी की वैधानिक बनाने का कानून फिलहाल स्थगित
विजयवाड़ा (भारती एग्री एप्प)। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले किसानों के लिए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने हेतु इसे वैधानिक स्वरूप देने का कानून बनाने की योजना बनाई थी लेकिन अब उस योजना को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है।
समझा जाता है कि उस कानून की धाराओं में भारी जुर्माने एवं जेल की सजा तक के प्रावधान शामिल थे। इसका मतलब यह होता कि यदि कोई खरीदार उस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता तो उसे कठोर दंड दिया जाता।
वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब इस सम्बन्ध में एक संशोधित विधेयक लाए जाने की संभावना है। मौजूदा ड्राफ्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालने का निर्णय लिया गया।
हालांकि अधिकारियों ने इस निर्णय का कोई कारण नहीं बताया है लेकिन जानकारों का कहना है कि राज्य के शीर्ष राजनीतिज्ञ इस विधेयक के सावधानों से असुविधा महसूस कर रहे थे और इस पर दुबारा विचार करवाना चाहते थे।
इस विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाना था। चालू माह के आरंभ में आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई थी कि इस ड्राफ्ट बिल की समीक्षा एक न्यायिक समीक्षा समिति कर रही है।
इस विधेयक का शीर्षक था- "आंध्र प्रदेश फार्मर्स प्रोड्यूसर्स सपोर्ट प्राइस एक्ट 2023।" इसमें कहा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा मगर वह केन्द्र द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे नहीं होगा और खरीदारों को प्रांतीय स्तर पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा।