iGrain India - नई दिल्ली (भारती एग्री एप्प)। पिछले सप्ताह के अंत में आयोजित जीएसटी कौंसिल (वस्तु एवं सेवाकर परिषद) की एक महत्वपूर्ण बैठक में कुछ उत्पादों पर टैक्स की दर में कटौती करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मिलेट्स का अंश शामिल हो पर लूज बिक्री के दौरान कोई जीएसटी नहीं लगेगा और पैकिंग तथा लेबल युक्त उत्पाद (मिलेट्स आटा) पर भी केवल 5 प्रतिशत का टैक्स लागू होगा। इसके साथ-साथ शीरा पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत नियत किया गया है जबकि मानवीय उपयोग वाले अल्कोहल को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री के अनुसार जीएसटी कौंसिल की यह 52 वीं मीटिंग थी जिसमें जीएसटी अमीलेट ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष तथा सदस्यों की उच्चतम उम्र सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। अब ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की उम्र सीमा 70 साल तक हो सकती है मगर सदस्यों की आयु 67 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पहले अध्यक्ष के लिए उम्र सीमा 67 वर्ष एवं सदस्यों के लिए 65 वर्ष निर्धारित की गई थी। ट्रिब्यूनल में एक न्यायिक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जिसे वकालत करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।
वित्त मंत्री के मुताबिक कौंसिल ने मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण में इस्तेमान होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई एन ए) को जीएस के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया। निधि समिति इसके लिए जीएसटी कानून में उपयुक्त संशोधन का परीक्षण करेगी। वित्त मंत्री के अनुसार शिरा पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत रखने का निर्णय लिया गया है।
इससे चीनी मिलों की तरलता (मुद्रा प्रवाह) में बढ़ोत्तरी होगी और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान तेज गति से संभव हो सकेगा। इससे पशु आहार के निर्माण हेतु खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि इसके उत्पादन में शीरा भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है।