मालविका गुरुंग द्वारा
Investing.com -- भारत सरकार ने शुक्रवार से प्रभावी घरेलू तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन पर आयात शुल्क 15% कृषि उपकर से घटाकर शून्य कर दिया है।
वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 सितंबर, 2023 से एलपीजी, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) से पूरी तरह छूट दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मूल सीमा शुल्क पहले के 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया था, साथ ही एलपीजी सिलेंडर के आयात पर 15% कृषि उपकर (एआईडीसी) भी लगाया था।
इस घटनाक्रम के बाद शुक्रवार को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के शेयरों पर नजर रहेगी।