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यूसुफ पठान ने प्लॉट कब्जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का किया रुख

प्रकाशित 21/06/2024, 03:27 am
यूसुफ पठान ने प्लॉट कब्जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का किया रुख

अहमदाबाद, 20 जून (आईएएनएस)। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम प्लॉट कब्जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है।पूर्व क्रिकेटर ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने 2012 में जमीन के लिए आवेदन किया था, जबकि 2014 में निगम एक अलग प्रस्ताव लाया। यूसुफ ने इस मामले को राजनीतिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि 'मैं एक अलग पार्टी से लोकसभा सांसद चुना गया हूं। इसलिए मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। दस साल तक कुछ नहीं किया गया, जबकि 6 जून, को अचानक मुझे नोटिस भेज दिया गया।'

दरअसल, युसूफ पठान ने वडोदरा नगर निगम से जमीन की मांग की थी। पूर्व क्रिकेटर के इस प्रस्ताव को वीएमसी ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन की बिक्री को खारिज कर दिया था।

नगर निगम ने इस प्लॉट को अपना बताते हुए युसूफ पठान को नोटिस भेजा था, इसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले पर कोर्ट ने वडोदरा नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है।

बता दें, यूसुफ पठान ने क्रिकेट के बाद राजनीति के मैदान पर अपनी पारी शुरू की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो तृणमूल कांग्रेस की टिकट से पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया।

--आईएएनएस

पीएसके/सीबीटी

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