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तीन दोषी माकपा कार्यकर्ताओं की सजा माफी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी केरल विधायक केके रेमा

प्रकाशित 22/06/2024, 09:09 pm
तीन दोषी माकपा कार्यकर्ताओं की सजा माफी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी केरल विधायक केके रेमा

तिरुवनंतपुरम, 22 जून (आईएएनएस)। पहली बार विधायक बनीं केके रेमा ने शनिवार को कहा कि वह तीन दोषी माकपा कार्यकर्ताओं की सजा माफी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी। पता चला है कि तीन माकपा कार्यकर्ताओं के नाम उन कैदियों की सूची में हैं, जिन्हें सजा में छूट मिल सकती है।ये कार्यकर्ता उनके पति टीपी चंद्रशेखरन की 2012 में हुई हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। कन्नूर जेल अधीक्षक की ओर से कन्नूर पुलिस आयुक्त को भेजी गई 59 कैदियों की सूची में ये तीन दोषी भी शामिल हैं।

तीनों दोषियों के नाम टीके रजीश, मोहम्मद शफी और अन्नान श्रीजीत हैं। यह पत्र शनिवार को मीडिया में लीक हो गया। इसके बाद केके रेमा ने कहा कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी।

केके रेमा ने कहा, "फरवरी में केरल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में जेल में बंद दोषियों को 20 साल से पहले किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। यह कदम मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कहने पर उठाया जा रहा है। हम इसे राजनीतिक और कानूनी रूप से उठाएंगे, साथ ही राज्यपाल से भी मिलेंगे, जिन्हें अंतिम मंजूरी देनी है।"

2012 में टीपी मामले को देखने वाले पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने कहा कि जो सामने आया है वह एक गंभीर मुद्दा है।

राधाकृष्णन ने पूछा, "एक आईपीएस अधिकारी, जो जानता है कि मामला क्या था, वह उन तीन दोषियों के नाम कैसे सुझा सकता है?"

माकपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ने कहा कि जेल अधीक्षक, जिन्होंने छूट पाने के पात्र कैदियों की सूची तैयार की थी, उन्हें इस मामले के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं होगी।

यह सिर्फ एक सूची है। इस सूची की आगे भी जांच की जाती है। उसके बाद ही अंतिम छूट सूची को मंजूरी दी जाती है।

क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) की स्थापना करने वाले 51 वर्षीय चंद्रशेखरन की 4 मई 2012 को उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह कोझिकोड के पास अपने गृहनगर में बाइक से घर लौट रहे थे।

इस मामले में अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिनमें तीन माकपा नेता थे।

--आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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