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केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति को अधिसूचित किया

प्रकाशित 24/11/2023, 03:21 am
केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति को अधिसूचित किया

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इस साल जनवरी में दोहराए गए फैसले पर देर से कार्रवाई करते हुए वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सोमशेखर सुंदरेसन को दो साल की अवधि के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। उनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।”

यह याद किया जा सकता है कि सरकार चाहती थी कि एससी कॉलेजियम सुंदरसेन की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करे, क्योंकि उन्होंने अदालतों के समक्ष लंबित मामलों पर सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त किए थे।

न्याय विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए, एससी कॉलेजियम ने इस साल 18 जनवरी को जारी एक बयान में कहा था : "जिस तरह से उम्मीदवार ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वह इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराता कि वह 'अत्यधिक पक्षपाती' है या सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, पहलों और निर्देशों पर सोशल मीडिया पर चुनिंदा रूप से आलोचनात्मक रहा है।"

इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है और किसी उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे संवैधानिक पद पर बने रहने से वंचित नहीं करती है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में आगे कहा गया है, "जिन मुद्दों पर उम्मीदवार की राय बताई गई है, वे सार्वजनिक डोमेन में हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस पर बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श किया गया है।"

2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने अन्य लोगों के बीच सुंदरसेन के नाम की सिफारिश की थी। फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी।

हाल ही में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि एससी कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों के संबंध में "प्रगति हुई है।"

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया था कि कुल 13 नाम केंद्र के पास लंबित हैं और पांच नाम कॉलेजियम द्वारा दोहराए जाने के बावजूद लंबित हैं।

--आईएएनएस

एसजीके

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