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केरल उच्च न्यायालय ने निराश्रित महिलाओं व बच्चों के लिए भरण-पोषण कानून की वकालत की

प्रकाशित 25/11/2023, 03:28 pm
केरल उच्च न्यायालय ने निराश्रित महिलाओं व बच्चों के लिए भरण-पोषण कानून की वकालत की

कोच्चि, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने संसद से एक व्यापक भरण-पोषण कानून लाने पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि निराश्रित महिलाओं और बच्चों को कानूनी कदम उठाए बिना मासिक भत्ता मिल सके।न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने बताया कि शीर्ष अदालत रखरखाव आवेदनों के निपटान और आदेशों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए दिशानिर्देश लेकर आई है, लेकिन किसी कारण से इसमें भारी देरी हो रही है और इसलिए सुझाव दिया गया है कि संसद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में बदलाव लाए जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है।

अदालत ने कहा, ''निराश्रित महिलाओं और बच्चों को अपने मासिक भरण-पोषण के लिए अदालतों के गलियारों में भटकना पड़ता है, जिससे उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा मामले में दिए गए आधिकारिक फैसले के आलोक में और अदिति उर्फ मीठी बनाम जितेश शर्मा मामले में फिर से दोहराए गए फैसले के आलोक में, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि अब समय आ गया है कि संसद संहिता के अध्याय 9 में संबंधित बदलावों पर विचार करे।''

यह एक व्यक्ति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें एक पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी और दो बच्चों को 28 महीने के भरण-पोषण भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर दस महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अदालत ने कहा, ''उक्त स्थिति में, जैसा कि उनके वकील ने आग्रह किया था, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को एक महीने के कारावास की मामूली सजा देना न्याय का मजाक होगा, जबकि माना जाता है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को 28 महीने के लिए भरण-पोषण का बकाया भुगतान करना होगा। यह केवल एक अति-तकनीकी तर्क है कि उत्तरदाताओं को प्रत्येक महीने के डिफ़ॉल्ट के लिए अलग-अलग निष्पादन आवेदन दाखिल करना होगा, और उसके बाद ही एक महीने तक के कारावास की अलग-अलग सजाएं दी जा सकती हैं।''

मामले में प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, अदालत ने फैमिली कोर्ट के 10 महीने की कैद के आदेश की पुष्टि की, लेकिन स्पष्ट किया कि उसे अपनी पत्नी और बच्चों की पूरी भरण-पोषण राशि का भुगतान करने पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/सीबीटी

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