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रोहित वेमुला क्लोजर रिपोर्ट : कांग्रेस की हुई भारी फजीहत!

प्रकाशित 05/05/2024, 02:26 am
रोहित वेमुला क्लोजर रिपोर्ट : कांग्रेस की हुई भारी फजीहत!

हैदराबाद, 4 मई (आईएएनएस)। रोहित वेमुला से जुड़े तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला है कि हैदराबाद विश्‍वविद्यालय के शोधछात्र रोहित वेमुला दलित नहीं थे। क्लोजर रिपोर्ट के इस निष्कर्ष ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर विवादों में डाल दिया है। दरअसल, कांग्रेस ने शैक्षणिक संस्थानों में दलितों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था।क्लोजर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करने के लिए वेमुला के मामले का इस्तेमाल किया था।

मामले की दोबारा जांच का आदेश देने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया क्लोजर रिपोर्ट के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के उसके प्रयासों को दर्शाती है। हालांकि, नुकसान पहले ही हो चुका है, क्योंकि शुरुआती निष्कर्षों ने भाजपा और उसके नेताओं को गोला-बारूद प्रदान कर दिया है, जो अब अपने आरोपों के लिए कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे हैं।

क्लोजर रिपोर्ट ने दलितों के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे को लेकर राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव ला दिया है। यह कुछ राजनीतिक दलों और मीडिया द्वारा प्रचारित कथा की सटीकता पर सवाल उठाता है, व्यापक आरोप लगाने से पहले गहन जांच और तथ्य-जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

क्लोजर रिपोर्ट में मामले में नामित भाजपा नेताओं को बरी किए जाने से उनकी स्थिति और विश्वसनीयता मजबूत हुई है। अब वे कांग्रेस से जवाबदेही की मांग करने और उनके खिलाफ लगाए गए भेदभाव के आरोपों का जवाब देने के लिए निष्कर्षों का लाभ उठा रहे हैं।

रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को हॉस्टल के एक कमरे में फांसी लगा ली थी।

कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को बर्खास्त करने और कुलपति अप्पा राव को भी हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस पार्टी की परेशानी इस तथ्य से बढ़ गई है कि क्लोजर रिपोर्ट तब दायर की गई थी जब वह तेलंगाना में सत्ता में थी, जबकि पार्टी ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में रोहित वेमुला अधिनियम नामक एक विशेष कानून का वादा किया था।

कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है, "हम शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े और उत्पीड़ित समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करेंगे।"

राहुल गांधी ने रोहित वेमुला के लिए न्याय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अन्य दलित छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दो बार हैदराबाद विश्वविद्यालय का दौरा किया था।

क्षति नियंत्रण की कवायद में, पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता ने शुक्रवार रात स्पष्ट किया कि मामले में अंतिम क्लोजर रिपोर्ट नवंबर 2023 से पहले की गई जांच के आधार पर तैयार की गई थी।

उन्होंने कहा कि अंतिम क्लोजर रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जांच अधिकारी द्वारा 21 मार्च, 2024 को न्यायिक अदालत में दायर की गई थी।

उन्होंने कहा कि चूंकि रोहित वेमुला के परिवार के सदस्यों ने क्लोजर रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त किया है, इसलिए मामले की आगे की जांच करने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस प्रमुख ने कहा कि संबंधित अदालत में एक याचिका दायर की जाएगी जिसमें मजिस्ट्रेट से मामले की आगे की जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा।

साइबराबाद पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि रोहित वेमुला दलित नहीं था और विश्वविद्यालय के अधिकारियों और भाजपा तथा एबीवीपी के नेताओं को दोषमुक्त कर दिया।

यह कहते हुए कि कई मुद्दों ने उसे अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया होगा, पुलिस ने कहा कि उसे यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि आरोपी व्यक्तियों के कार्यों ने उसे यह चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

क्लोजर रिपोर्ट से पता चलता है कि वेमुला की आत्महत्या उसकी असली जाति के उजागर होने के डर से हुई थी, क्योंकि उसने खुद को अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित नहीं बताया था।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि रोहित वेमुला को पता था कि वह एससी वर्ग से नहीं है और उसकी मां ने उसे एससी प्रमाणपत्र दिलाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लगातार डर में से एक हो सकता है, क्योंकि इसके उजागर होने से उन्हें वर्षों से अर्जित शैक्षणिक डिग्रियां खोनी पड़ेंगी और अभियोजन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

पुलिस ने कहा कि वेमुला को कई समस्याएं परेशान कर रही थीं, जिसके कारण वह आत्महत्या कर सकता था।

--आईएएनएस

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