कोलकाता, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) में एक विशेष सीबीआई अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया है, जो वर्तमान में नई दिल्ली में तैनात हैं। जिस अधिकारी का नाम न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने प्रस्तावित किया था, वह स्नेहांगशु विश्वास हैं। विश्वास लंबे समय से सीबीआई से जुड़े एक अनुभवी जांच अधिकारी हैं और वर्तमान में नई दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय में तैनात हैं।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने बुधवार को अवलोकन किया, ''वह अनुभवी जांचकर्ता हैं। इसलिए, इस मामले में उनके अनुभव का उपयोग पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी मामले में तेजी लाने के लिए किया जा सकता है।''
उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विश्वास को 20 अक्टूबर तक कोलकाता पहुंचने और मामले में जांच टीम का हिस्सा बनने का निर्देश दें।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक उन्हें एजेंसी के कोलकाता दफ्तर से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति ने सीबीआई को दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद मामले में जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को इस संबंध में विवरण सीलबंद लिफाफे में जमा करना चाहिए। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर तय की गई है, जब केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को अदालत के समक्ष रिपोर्ट जमा करनी होगी।
--आईएएनएस
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