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ओडिशा की निचली अदालतों में 16 लाख से अधिक मामले लंबित, उच्च न्यायालय में एक लाख

प्रकाशित 21/10/2023, 11:50 pm
ओडिशा की निचली अदालतों में 16 लाख से अधिक मामले लंबित, उच्च न्यायालय में एक लाख

भुवनेश्वर, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर देश भर की विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की है।राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा सहित सभी राज्यों में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के स्तर पर बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।

ओडिशा की जिला और अन्य निचली अदालतों में 16 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इसी तरह, राज्‍य के उच्च न्यायालय में भी एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं।

एनजेडीजी डेटा निचली अदालतों में मामलों के निपटारे में देरी के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों पर भी प्रकाश डालता है। कारणों में एक या अधिक अभियुक्तों का फरार होना या उपस्थित न होना, वकील की अनुपलब्धता, महत्वपूर्ण गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में कठिनाई, दस्तावेजों की प्रतीक्षा करना आदि शामिल हैं।

वकीलों की अनुपलब्धता के कारण ओडिशा की निचली अदालतों में सबसे अधिक मामले लंबित हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 4.61 लाख से अधिक मामले वकील की अनुपलब्धता के कारण लंबित हैं, जबकि तीन लाख से अधिक मामलों में पुलिस भगोड़े आरोपियों को पकड़ने में विफल रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वकील की अनुपलब्धता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों में से एक समाज के गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने में अक्षमता है, जो अपने मामले लड़ने के लिए वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 39-ए के तहत भारत का संविधान निर्देश देता है कि राज्य को सभी नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

हालाँकि, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) की जानकारी ओडिशा में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने में अक्षमता की ओर इशारा करती है।

एनएलएसए के अनुसार, कानूनी सेवाओं में समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, मानव तस्करी पीड़ित, महिला, बच्चे और विकलांग व्यक्ति आदि को मुफ्त कानूनी सहायता का विस्तार शामिल है।

आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2018 और मार्च 2023 के बीच कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत प्रदान की गई कानूनी सेवाओं से 44,478 व्यक्तियों को लाभ हुआ।

आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों ने तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान बिहार में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों द्वारा 2,09,809 व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की गईं। मध्य प्रदेश एसएलएसए ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत 1,91,921 व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान कीं।

दूसरी ओर, कई लोगों ने आरोप लगाया कि ओडिशा में मुफ्त कानूनी सेवाओं या सहायता की उपलब्धता के बारे में नागरिकों के बीच पर्याप्त जागरूकता की कमी सेवाओं के प्रति खराब प्रतिक्रिया का प्रमुख कारण है।

पैनल में शामिल वकील दीपक कुमार पटनायक ने कहा, “समाज के गरीब तबके के वादकारी जागरूकता की कमी के कारण मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में असफल हो रहे हैं। पैनल में लगभग 30 से 40 वकील हैं लेकिन हमारे पास भेजे गए मामलों की संख्या बहुत कम है। ढेंकनाल जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिकारी नियमित अंतराल पर जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। हालाँकि, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को लोगों में जागरूकता लाने के लिए ऐसे और अभियान चलाने चाहिए।”

--आईएएनएस

एकेजे

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