💎 किसी भी बाजार में छिपे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स का खुलासा करेंशुरू करें

विस्तारा के साथ विलय के खिलाफ सीसीआई ने खारिज की एयर इंडिया के पूर्व पायलट की याचिका

प्रकाशित 19/12/2023, 12:55 am
© Reuters.  विस्तारा के साथ विलय के खिलाफ सीसीआई ने खारिज की एयर इंडिया के पूर्व पायलट की याचिका

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमान सेवा कंपनियों एयर इंडिया और विस्तारा के विलय का विरोध करने वाली एयर इंडिया के एक पूर्व पायलट की याचिका को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर कोई ऐसा सबूत नहीं रखा गया है जो गुटबंदी या बोली में धांधली के किसी भी मामले की ओर इशारा करता हो।प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(1)(ए) के तहत दायर याचिका में 2022 में टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

इससे पहले, सीसीआई ने 9 सितंबर 2023 को अपने आदेश के माध्यम से टाटा-एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा) के एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी थी, जो शामिल पक्षों की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के अधीन था।

याचिकाकर्ता दीपक कुमार ने विलय के कारण उनके करियर और सेवा रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का दावा किया और एयर इंडिया द्वारा उनके सेवा रिकॉर्ड को दुर्भावनापूर्ण रूप से नष्ट करने का आरोप लगाया।

उन्होंने एयरलाइन पर अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने और हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया।

हालांकि, सीसीआई ने इस बात पर जोर दिया कि यह विवाद प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंता की बजाय याचिकाकर्ता की सेवा से संबंधित एक परस्पर मामला प्रतीत होता है।

आयोग को गुटबंदी या बोली में धांधली का कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण याचिका खारिज कर दी गई।

सीसीआई ने अपने आदेश में कहा, "वर्तमान मामले में ओपी (एयर इंडिया) के खिलाफ अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया जा सकता है।"

मामला अब अधिनियम की धारा 26(2) के प्रावधानों के अनुसार बंद कर दिया गया है।

--आईएएनएस

एकेजे

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित