नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अमेजन द्वारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अमेजन और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के बीच शेयर सदस्यता समझौते (एसएसए) को स्थगित रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था।न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने फ्यूचर ग्रुप और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की।
शीर्ष अदालत ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) को भी नोटिस जारी किया, जिसने फ्यूचर समूह के साथ अमेजन के सौदे का विरोध किया और पार्टियों से एक सप्ताह के भीतर शॉर्ट नोट दाखिल करने को कहा था।
एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देते हुए अमेजन ने जुलाई में शीर्ष अदालत का रुख किया था।
एनसीएलएटी ने 13 जून को कहा था कि अमेजन सौदे से संबंधित निष्पक्ष और स्पष्ट खुलासे करने में विफल रहा है। ट्रिब्यूनल ने अमेजन द्वारा कथित रूप से गैर-प्रकटीकरण के लिए सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा और उसे जुर्माने के रूप में 200 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया।
पिछले साल दिसंबर में, सीसीआई ने अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और समूह की सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की प्रमोटर फर्म फ्यूचर कूपन के साथ ई-टेलर के सौदे के लिए अपनी मंजूरी को निलंबित कर दिया था और अधिक जानकारी की मांग की थी।
ट्रिब्यूनल सीसीआई से पूरी तरह सहमत था कि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में रणनीतिक अधिकारों और हितों के अधिग्रहण के बारे में सीमित खुलासे किए।
फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच कानूनी लड़ाई फ्यूचर की रिटेल एसेट्स मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (NS:RELI) को 24,713 करोड़ रुपये में बेचने को लेकर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर रिटेल-रिलायंस रिटेल डील को रद्द कर दिया है।
--आईएएनएस
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