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जुर्माने के खिलाफ गूगल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप यूरोप जैसी व्यवस्था लागू करेंगे

प्रकाशित 16/01/2023, 09:35 pm
© Reuters.  जुर्माने के खिलाफ गूगल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप यूरोप जैसी व्यवस्था लागू करेंगे

नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या आप यूरोप जैसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। शीर्ष अदालत सोमवार को कहा कि वह गूगल द्वारा दायर आवेदन को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को वापस भेजने पर विचार कर सकता है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने गूगल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या गूगल भारत में उसी तरह की व्यवस्था करेगा जैसा कि यूरोप में करते हैं?

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कृपया इस पर विचार करें और वापस आएं।

सिंघवी ने कहा कि जब मामला न्यायाधीश के सामने आया तो उन्होंने दर्ज किया कि चूंकि अप्रैल में सुनवाई है, इसलिए अंतरिम आदेश की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड दुनिया का सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र है।

सिंघवी ने कहा कि मामला दिसंबर में दायर किया गया था और 3 जनवरी को एनसीएलएटी के समक्ष इसका उल्लेख किया गया था और अनुपालन की तारीख 19 जनवरी है।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या निर्देश आपके द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप हैं? सिंघवी ने कहा नहीं।

मुख्य न्यायाधीश ने आगे पूछा, क्या आप यूरोपीय संघ के शासन को लागू करने के लिए तैयार हैं? आप इस पर विचार करें। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की है।

पीठ ने यह भी कहा कि वह इसे एनसीएलएटी को वापस भेज देगी और स्थगन के आवेदन से निपटने के लिए कहेगी।

11 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के एक फैसले के खिलाफ गूगल द्वारा अपील की जांच करने के लिए सहमत हो गया, जिसने कथित तौर पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा उस पर लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अपीलीय प्राधिकरण में झटके के बाद गूगल ने शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम मामले में कई बाजारों में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर सीसीआई के आदेश पर रोक नहीं लगाई।

इस महीने की शुरुआत में एनसीएलएटी ने अंतरिम आदेश पारित करने की कोई तात्कालिकता नहीं पाई, यह देखते हुए कि गूगल ने पिछले साल दिसंबर में अपील दायर की थी, हालांकि सीसीआई ने अक्टूबर में आदेश पारित किया था। इसने गूगल को जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया।

ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अपील दायर करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई, इसलिए गूगल को अंतरिम राहत के लिए दबाव बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पिछले साल अक्टूबर में सीसीआई ने एंड्राइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कंपनी पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

--आईएएनएस

सीबीटी

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