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डीजीसीए ने गो एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, बेंगलुरु हवाईअड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर भरी थी उड़ान

प्रकाशित 27/01/2023, 11:14 pm
© Reuters.  डीजीसीए ने गो एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, बेंगलुरु हवाईअड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर भरी थी उड़ान

नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों के उल्लंघन के लिए गो एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, 9 जनवरी को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो एयर की एक फ्लाइट ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी थी। विमानन नियामक ने गो फस्र्ट के जवाबदेह मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि उनके नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि गो फस्र्ट ने नोटिस का जवाब 25 जनवरी को सौंप दिया था। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, गो फस्र्ट के जवाब से पता चलता है कि टर्मिनल समन्वयक वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच विमान में यात्रियों के बोडिर्ंग के संबंध में अनुचित संचार और समन्वय था।

अधिकारी ने कहा कि जांच में साफ हुआ है कि एयरलाइन ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। इस सबको देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इससे पहले विमानन नियामक ने गौर किया था कि नौ जनवरी को बेंगलुरू हवाईअड्डे पर एक यात्री कोच में 55 यात्रियों को छोड़ने वाली एक फ्लाइट की घटना में गो फस्र्ट संबंधित नियमों का पालन करने में विफल रहा था। मौजूदा मामले में, उचित संचार, समन्वय, सुलह और पुष्टि की कमी जैसी कई गलतियों के परिणामस्वरूप अत्यधिक परिहार्य स्थिति उत्पन्न हुई है और इसलिए, डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया।

गो फस्र्ट ने एक बयान में कहा था कि एयरलाइन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। एयरलाइन ने सभी प्रभावित यात्रियों को किसी भी घरेलू मार्ग पर यात्रा के लिए एक मुफ्त टिकट देने का फैसला किया था। एयरलाइन ने कहा, ग्राहक केंद्रित हमारी फिलॉसफी के अनुरूप, एयरलाइन ने सभी प्रभावित यात्रियों को अगले 12 महीनों में किसी भी घरेलू क्षेत्र में यात्रा के लिए एक मुफ्त टिकट देने का फैसला किया है।

--आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

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