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डिजिटल इंडिया अधिनियम को अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार फिर स्टेकहॉल्डर्स से करेगी मुलाकात

प्रकाशित 01/05/2023, 06:00 pm
© Reuters.  डिजिटल इंडिया अधिनियम को अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार फिर स्टेकहॉल्डर्स से करेगी मुलाकात

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। अगले 2-3 महीनों में अपेक्षित डिजिटल इंडिया अधिनियम (डीआईए) का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार 3 मई को दूसरे दौर के परामर्श के लिए नीति विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात करेगी।मार्च में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने डिजिटल इंडिया अधिनियम पर हितधारकों के साथ परामर्श का पहला दौर आयोजित किया, जिसका मकसद भविष्य की प्रौद्योगिकियों में अग्रणी राष्ट्रों में होने की भारत की महत्वाकांक्षा को उत्प्रेरित करना है।

सूत्रों के अनुसार, पहली बैठक के बाद से, आईटी मंत्रालय को कुछ सुझाव मिले और अब इसका उद्देश्य फिर से उद्योग के प्रतिनिधियों, वकीलों, सोशल मीडिया मध्यस्थों, उपभोक्ता समूहों से मिलना है और डीआईए को अधिक समावेशी बनाने के लिए और सुझाव प्राप्त करना है।

पहली बार, डिजिटल इंडिया डायलॉग्स के हिस्से के रूप में किसी विधेयक के डिजाइन, वास्तुकला और लक्ष्यों पर इसके पूर्व-परिचय चरण में हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना और डिजिटल उत्पादों, उपकरणों, प्लेटफार्मों और समाधानों के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय प्लेयर बनना है।

2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) के अस्तित्व में आने के बाद सामान्य रूप से तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और विशेष रूप से इंटरनेट महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है और नए कानून को विकसित होना चाहिए। बदलते बाजार के रुझान, प्रौद्योगिकियों में व्यवधान के अनुरूप होना चाहिए, और उपयोगकर्ता के नुकसान से डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए।

मंत्री ने मार्च में कहा था, अच्छाई की ताकत के रूप में शुरू हुआ इंटरनेट आज कैटफिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग, गैसलाइटिंग, फिशिंग, रिवेंज पोर्न, साइबर-फ्लैशिंग, डार्क वेब, मानहानि, साइबर-बुलिंग, डॉकिंग, सलामी स्लाइसिंग, आदि जैसे विभिन्न प्रकार की कमजोरियों का केंद्र बन गया है। ऑनलाइन सिविल और आपराधिक अपराधों के लिए एक विशेष और समर्पित निर्णायक तंत्र की तत्काल आवश्यकता है।

मंत्री के बयान के बाद, उन्होंने विभिन्न हितधारकों के साथ एक इंटरैक्टिव चर्चा की, जिसमें उद्योग प्रतिनिधि, वकील, मध्यस्थ, उपभोक्ता समूह शामिल थे और इस पर उनके इनपुट आमंत्रित किए।

--आईएएनएस

पीके/एसकेपी

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