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कलानिधि मारन बनाम स्पाइसजेट : दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया

प्रकाशित 25/07/2023, 12:59 am
© Reuters.  कलानिधि मारन बनाम स्पाइसजेट : दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पाइसजेट लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को काल एयरवेज और उसके प्रमोटर कलानिधि मारन के आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने उस मामले में अपनी प्रवर्तन याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जहां पूर्व को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए लगभग 390 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने आवेदन स्वीकार करते हुए स्पाइसजेट और उसके सीएमडी को सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर से पहले अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और इसके समक्ष अजय सिंह की भौतिक उपस्थिति को भी अनिवार्य किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को स्पाइसजेट को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर डिक्री धारक (काल एयरवेज और मारन) को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था और यह भी स्पष्ट किया था कि भुगतान करने में विफलता की स्थिति में पूरा पुरस्कार डिक्री धारक के पक्ष में निष्पादन योग्य हो जाएगा।

स्पाइसजेट द्वारा और दो महीनों के लिए अतिरिक्त समय विस्तार की मांग की गई थी, क्योंकि तीन महीने की समय अवधि 13 मई को समाप्त हो गई थी और यह शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करने में विफल रही। डिक्री धारक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश को अब 7 जुलाई के एक अन्य आदेश द्वारा फिर से पुष्टि की गई है, जिससे स्पाइसजेट के समय के आवेदन भी खारिज कर दिए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि स्पाइसजेट का आवेदन और कुछ नहीं, बल्कि पैसे का भुगतान न करने की देरी की रणनीति है, जबकि इसके लिए अदालत के आदेश भी हैं।

सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि स्पाइसजेट किसी भी अदालत द्वारा पारित आदेशों का सम्मान नहीं कर रही है और पहले भी इस अदालत द्वारा 4 नवंबर, 2020 को पारित आदेश का पालन करने में विफल रही है, जिसमें एयरलाइंस को अपनी संपत्ति के खुलासे का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि इस अदालत के 29 मई के आदेश द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी और इसे आज तक दायर नहीं किया गया है।

उन्होंने न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ के समक्ष कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 41 (iii) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अदालत, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए, संपत्ति का हलफनामा दायर करने के आदेश का पालन नहीं करने पर देनदार की गिरफ्तारी का आदेश पारित कर सकती है।

शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश के बाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को स्पाइसजेट और अजय सिंह को डिक्री धारक को पुरस्कार के तहत पूरी निष्पादन योग्य राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

"चूंकि निर्णय देनदार डिक्री धारक को 75 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेश के पैरा 15 (ii) के संदर्भ में, निर्णय देनदार को ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि तुरंत जमा करने के लिए कहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।"

दूसरी ओर, स्पाइसजेट और अजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि इस स्तर पर जल्द सुनवाई की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है और मामले को 5 सितंबर को उठाया जा सकता है, जो कि तय तारीख है।

न्यायाधीश ने तब कहा कि डिक्री धारक के पास शीघ्र सुनवाई आवेदन दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि निर्णय देनदार अदालतों द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और उसे अब तक संपत्ति के खुलासे का हलफनामा दायर करना चाहिए था। अदालत ने कहा, माना कि इस अदालत के दो बार निर्देश दिए जाने के बावजूद देनदार द्वारा संपत्ति के खुलासे का हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि ओ 21 के नियम 41 के उप-नियम 3 के मद्देनजर स्पाइसजेट को नोटिस दिया जाए और स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अगली सुनवाई पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और अदालत को जवाब दें।

वरिष्ठ वकील सेठी, वकील अतुल शर्मा के साथ स्पाइसजेट लिमिटेड और अजय सिंह की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ साझेदार नंदिनी गोरे के निर्देश पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, प्रमुख सहयोगी सोनिया निगम, सहयोगी यश दुबे और करंजावाला एंड कंपनी के सहयोगी अधिवक्ता आकर्ष शर्मा कल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और कलानिधि मारन की ओर से पेश हुए।

--आईएएनएस

एसजीके

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