iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 5 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी करके यूरोपीय देशों को निर्यात होने वाले बासमती तथा गैर बासमती चावल के निर्यात की वर्तमान नीति की समय सीमा को अगले छह माह तक के लिए बढ़ा दिया है।
यह निर्णय तत्काल से प्रभाव से लागू हो गया है। मौजूदा नीति के अंतर्गत एचएस कोड 1006 2000, 1006 30, 1006 3010, 1006 3090 तथा 1006 4000 के तहत आने वाले गैर बासमती चावल का निर्यात यूरोपीय संघ के सदस्य देशों तथा ब्रिटेन, आइसलैंड, लिचेंस्टीन, नार्वे तथा स्विट्जरलैंड को करने की अनुमती तभी दी जाएगी
जब निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी) अथवा निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ई आई ए) द्वारा उसके लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र (इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट) जारी किया गया हो।
लेकिन यूरोप क अन्य देशों में चावल का निर्यात करने के लिए इन संस्थाओं से निरीक्षण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य नहीं होगा।
नई अधिसूचना में भी यही कहा गया है। इसी तरह एचएस कोड 1006 3000 के अंतर्गत आने वाले बासमती चावल (डिहस्क ब्राउन, सेमी मिल्ड तथा मिल- कच्चा और सेला दोनों रूप में) का निर्यात यूरोपीय संघ के सदस्य देशों तथा ब्रिटेन, आइसलैंड, लिचेंस्टीन, नार्वे तथा स्विट्जरलैंड को करने के लिए ईआईसी / ई आई ए से निरीक्षण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है
मगर यूरोप के अन्य देशों में बासमती चावल के निर्यात के लिए यह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है। दरअसल यह निर्यात नीति लम्बे समय से लागू है और प्रत्येक छह माह के लिए इसकी अवधि बढ़ाने के लिए नई अधिसूचना जारी की जाती है। पिछली अधिसूचना 12 दिसम्बर 2023 को जारी हुई थी.गैर बासमती चावल का क्रमांक 55 तथा बासमती चावल का 57 है।