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केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर देवेंद्र यादव ने कहा, सवाल नहीं उठा सकते

प्रकाशित 06/08/2024, 12:30 am
केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर देवेंद्र यादव ने कहा, सवाल नहीं उठा सकते

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने इस पर कहा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते।दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, "कोर्ट के फैसले पर हम सवाल नहीं उठा सकते। अब आम आदमी पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वो कांग्रेस को मान्य होगा।"

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "हम शुरु से कहते आ रहे हैं कि जो भी गुनहगार हैं, उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बेगुनाह है, तो उसको जल्द से जल्द जेल से रिहा करना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला है, वो कानून के तहत आ रहा है। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी क्या फैसला करती है, वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनका फैसला है।"

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एलजी के पक्ष में सुनाए गए फैसले पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कोर्ट ने कानून को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया होगा। उन्होंने आगे कहा कि इसका आने वाले मेयर चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा।

बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। शराब घोटाले में सीबीआई वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीएम केजरीवाल से कहा कि वे अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उससे पहले सीबीआई ने आप सुप्रीमो और अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था। उधर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है।

--आईएएनएस

एससीएच/एसकेपी

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