नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। बैंकों को अनधिकृत लेनदेन, बिना कार्ड के उपयोग या विवरण के खाते में डेबिट और चोरी या क्लोन कार्ड के उपयोग से संबंधित कुल 28,269 शिकायतें मिली हैं।आरबीआई के अनुसार, ये शिकायतें तत्कालीन बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 और रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना के तहत 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 26,930 शिकायतों का निपटारा किया गया है।
मंगलवार को संसद के एक जवाब में कहा गया कि ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान की वसूली में मदद करने के लिए, आरबीआई ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामलों में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के निर्देश जारी किए हैं।
जवाब के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां कमी न तो बैंक के पास और न ही ग्राहक के साथ बल्कि सिस्टम में कहीं और है, तो ग्राहक की देयता शून्य है, यदि वह बैंक को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के संबंध में सूचना तीन कार्य दिवसों के भीतर देता है।
ग्राहक की देनदारी 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक होती है, यदि 4-7 कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट की जाती है, और यदि सात कार्य दिवसों के बाद रिपोर्ट की जाती है, तो यह बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण नुकसान होता है, अनधिकृत लेनदेन की रिपोटिर्ंग के बाद होने वाली किसी भी हानि का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा।
--आईएएनएस
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