नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र ने शुक्रवार को मकान किराए पर जीएसटी के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आवासीय इकाई को किराए पर लेना तभी कर योग्य होता है, जब यह किसी व्यावसायिक इकाई को दिया जाता है।समाचार रिपोटरें के जवाब में, यह दावा करते हुए कि किरायेदारों को अब घर के किराए पर 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) देना होगा, सरकार के आधिकारिक तथ्य-जांचकर्ता ने कहा कि ऐसे दावे भ्रामक हैं।
पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्विटर पर स्पष्ट किया कि जब किसी निजी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए घर किराए पर दिया जाता है तो कोई जीएसटी नहीं होगा, और तब भी नहीं जब किसी फर्म का मालिक या पार्टनर निजी इस्तेमाल के लिए घर किराए पर लेना चाहता है।
पीआईबी तथ्य चेक ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, आवासीय इकाइयों को किराए पर देना तभी कर योग्य होता है जब इसे किसी व्यावसायिक इकाई को किराए पर दिया जाता है। कोई जीएसटी नहीं देना होगा जब इसे निजी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर दिया जाता है। कोई जीएसटी तब भी नहीं लगेगा, भले ही किसी फर्म का मालिक या भागीदार व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराए पर निवास करता हो।
जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता तब होती है जब कोई व्यक्ति व्यवसाय या पेशा करता है और जीएसटी कानून के तहत परिभाषित सीमा से अधिक वार्षिक कारोबार करता है।
--आईएएनएस
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