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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा/ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों की 8 फीसदी ब्याज दर बहाल करने की याचिका खारिज की

प्रकाशित 01/03/2023, 02:25 am
© Reuters.  सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा/ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों की 8 फीसदी ब्याज दर बहाल करने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को एक बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 7 नवंबर के आदेश के खिलाफ हस्तक्षेप आवेदनों (आईए) को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने 2020 के आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें ब्याज की सीमा बिल्डरों द्वारा अधिकारियों को जमीन की कीमत के भुगतान में देरी के लिए 8 प्रतिशत की दर से तय की गई थी।जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा : आईएएस कंपनियों के विभिन्न समूहों द्वारा दायर किए गए थे, जिनमें ऐस ग्रुप ऑफ कंपनीज शामिल हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के घर खरीदारों की दुर्दशा से संबंधित नहीं हैं, जिनमें से इस न्यायालय द्वारा न्यायिक संज्ञान लिया गया था और आम्रपाली समूह की कंपनियों के संदर्भ में इस अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान के लिए अपरिचित कंपनियों के अन्य समूह द्वारा आईएएस दाखिल करना, कम से कम तत्काल कार्यवाही में किसी भी तरह के अनुग्रह के लायक नहीं है।

यह नोट किया गया कि ऐस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी ओर से आईए दाखिल करके उससे संपर्क किया और उन बिल्डरों द्वारा अधिकृत नहीं किया जा रहा है, जिन्होंने नोएडा/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के साथ अपने संबंधित लीज डीड में प्रवेश किया है, आवेदक (ऐस ग्रुप ऑफ कंपनीज) के पास होल्डिंग नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर, 2022 को अपने 2020 के आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को बिल्डरों द्वारा भूमि लागत के भुगतान में देरी के लिए ब्याज दर को 8 प्रतिशत पर कैप कर दिया गया था।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने तर्क दिया कि आम्रपाली समूह के साथ समानता का दावा करने के लिए ऐस ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य बिल्डरों द्वारा रिकॉर्ड में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

उन्होंने तर्क दिया कि 10 जून, 2020 का आदेश मूलभूत आदेश था और उस स्तर पर दायर एकमात्र आवेदन, जिस पर इस अदालत ने संज्ञान लिया, ऐस ग्रुप ऑफ कंपनीज का था और ऐसा कोई आवेदन ऐस ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा दायर नहीं किया गया है, जिसमें कंपनियों ने 7 नवंबर, 2022 के आदेश को वापस लेने के लिए कहा हो।

कुमार ने कहा कि जहां तक प्रतीक समूह की कंपनियों का संबंध है, जो बयान रिकॉर्ड पर आया है और इस अदालत द्वारा 7 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में देखा गया है, वह वास्तव में खतरनाक है, क्योंकि इसकी सभी परियोजनाएं संज्ञान से बहुत पहले पूरी हो चुकी थीं। इस अदालत द्वारा लिया गया था और यह पार्टियों के बीच खुली आंखों से निष्पादित लीज डीड की शर्तो के अनुसार नोएडा/ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग का भुगतान करने में असमर्थ था।

उन्होंने कहा, उसने इस अदालत के समक्ष एक आईए भी पेश किया, जो आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के होमबॉयर्स के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस अदालत द्वारा न्यायिक नोटिस लेने के कारण से दूर-दूर तक चिंतित नहीं था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने क्रेडाई और नारेडको का प्रतिनिधित्व किया और वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने बिल्डरों का प्रतिनिधित्व किया।

शीर्ष अदालत का फैसला 7 नवंबर, 2022 के आदेश को वापस लेने के लिए नोएडा/ग्रेटर नोएडा में काम करने वाले विभिन्न प्रमोटरों/डेवलपर/बिल्डरों द्वारा दायर आईए के बैच पर आया था, जिसके अनुसार शीर्ष अदालत ने 10 जून, 2020, 19 अगस्त, 2020 और 25 अगस्त, 2020 को अंतरिम आदेश पारित किया था और बाद में आदेश वापस ले लिया था।

शीर्ष अदालत ने अपने जून 2020 के आदेश में कहा, महामारी के बीच जून 2020 के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने लीज डीड में प्रदान की गई ब्याज की संविदात्मक दर में हस्तक्षेप किया था और कहा था, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे सभी मामलों में बकाया प्रीमियम और अन्य बकायों पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल की जाए और नोएडा व ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को पुनर्भुगतान अनुसूची का पुनर्गठन करने दें, ताकि राशि का भुगतान किया जा सके। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसे महसूस करने में सक्षम हैं।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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